SSB भर्ती नियम 2026 लागू: कांस्टेबल (GD) के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए SSB Group ‘C’ Recruitment Rules, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पदों पर होने वाली भर्ती में 50 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के लिए आरक्षित रहेंगी। यह अधिसूचना सोमवार देर रात जारी की गई और इसके साथ ही वर्ष 2011 के भर्ती नियमों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
सशस्त्र सीमा बल (SSB) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) का महत्वपूर्ण अंग है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एसएसबी पर 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा तथा 699 किलोमीटर लंबी भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
दो चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी।
पहला चरण:
नोडल बल द्वारा केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी।
दूसरा चरण:
इसके बाद शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों तथा पहले चरण में यदि कोई पद खाली रह जाते हैं, तो उन सभी पदों पर खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
हर भर्ती वर्ष में लागू रहेगा नियम
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (GD) के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। पहले चरण की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नोडल बल के माध्यम से कराई जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा बड़ा अवसर
सरकार का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले प्रशिक्षित पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। नए भर्ती नियम लागू होने के बाद एसएसबी में भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है।

