CRPF Welfare Schemes 2026 | नई वेलफेयर बुकलेट जारी, शिक्षा, पेंशन और आर्थिक सहायता की पूरी जानकारी, डाउनलोड पीडीएफ
नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपने सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मियों, शहीदों और दिवंगत जवानों के परिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की संशोधित पुस्तिका (Welfare Schemes Booklet) जारी की है। इस बुकलेट में शिक्षा, पेंशन, जोखिम निधि, केंद्रीय कल्याण निधि, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, पारिवारिक कल्याण और अन्य सुविधाओं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं।
महानिदेशक जी.पी. सिंह ने अपने संदेश में कहा कि यह पुस्तिका बल के प्रत्येक जवान और उनके परिवार तक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी आग्रह किया, ताकि दूरदराज के ऑपरेशनल क्षेत्रों में तैनात जवान भी इनका लाभ उठा सकें।
शिक्षा निधि में बढ़ी सहायता
बुकलेट के अनुसार, वर्ष 2026-27 से शिक्षा निधि के तहत कई श्रेणियों में आर्थिक सहायता की दरें संशोधित की गई हैं।
मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
- कक्षा 2 से 5 तक: ₹600 प्रतिवर्ष
- कक्षा 6 से 8 तक: ₹800 प्रतिवर्ष
- कक्षा 9 से 12 तक: ₹3,000 प्रतिवर्ष
- कॉलेज स्तर पर कला/वाणिज्य वर्ग: ₹3,800 प्रतिवर्ष
- विज्ञान वर्ग: ₹4,500 प्रतिवर्ष
- तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अन्य रैंक (OR) के बच्चों को अधिकतम ₹54,000 प्रतिवर्ष तक सहायता।
इसके अलावा:
- एकल बालिका को कक्षा 5 से आगे दोगुनी सहायता।
- दिव्यांग बच्चों को सामान्य दर से दोगुनी सहायता।
- शहीद एवं 100 प्रतिशत दिव्यांग कर्मियों के बच्चों को स्नातक स्तर तक विशेष सहायता।
- विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे आश्रित बच्चों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार सहायता मिलेगी।
मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार
सीआरपीएफ ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी विशेष पुरस्कार जारी रखे हैं।
- कक्षा 10 में 90% या अधिक अंक पर ₹5,000।
- कक्षा 12 में:
- 85–90% अंक: ₹5,000
- 90–95% अंक: ₹10,000
- 95% से अधिक अंक: ₹15,000
साथ ही डीजी ट्रॉफी के तहत शीर्ष विद्यार्थियों को ₹25,000 तक का पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
जोखिम निधि (Risk Premia Fund) में बड़ा संशोधन
1 जनवरी 2026 से जोखिम निधि का मासिक अंशदान ₹800 कर दिया गया है।
संशोधित सहायता:
- ऑपरेशन के दौरान शहादत पर: ₹35 लाख
- अन्य मृत्यु पर: ₹25 लाख
राशि का वितरण:
- 50% निकटतम आश्रित (NOK)
- 35% माता-पिता
- 15% बच्चों के लिए
यदि बच्चे नहीं हैं तो राशि आश्रित और माता-पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी।
सेवानिवृत्त कर्मियों को भी राहत
बुकलेट में बताया गया है कि सेवानिवृत्ति के समय सीजीएचएस (CGHS) का एकमुश्त अंशदान अब वैकल्पिक कर दिया गया है। इसके अलावा कृत्रिम अंग (Artificial Limb) लगवाने वाले पात्र कर्मियों के लिए जोखिम निधि से सहायता का भी प्रावधान रखा गया है।
केंद्रीय कल्याण निधि से अतिरिक्त सहायता
केंद्रीय कल्याण निधि के तहत:
- मृत्यु के मामलों में ₹5 लाख की सहायता।
- 1 जनवरी 2026 से तत्काल आर्थिक सहायता ₹80,000।
- ऑपरेशन या ड्यूटी में घायल होने पर चोट की गंभीरता के अनुसार ₹8,000 से ₹2 लाख तक सहायता।
- शहीद एवं दिवंगत कर्मियों की पुत्रियों और बहनों के विवाह के लिए ₹1.51 लाख तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान भी जारी रखा गया है।
जवानों और परिवारों के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका
147 पृष्ठों की इस संशोधित पुस्तिका में शिक्षा, छात्रवृत्ति, जोखिम निधि, केंद्रीय कल्याण निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, पारिवारिक कल्याण, वेटरन सेल, साइबर फ्रॉड से बचाव तथा अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीआरपीएफ का प्रत्येक जवान, पूर्व कर्मी और उनके परिवार उपलब्ध सभी सुविधाओं और अधिकारों की सही जानकारी प्राप्त कर सकें।

