NEWS OF PARAMILITARY (CAPF)

देशभक्ति और सूचना का सशक्त मंच

NEWS OF PARAMILITARY (CAPF)

देशभक्ति और सूचना का सशक्त मंच

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES NEWS

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में इस्तीफे पर केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं? सरकार ने जारी किया अहम स्पष्टीकरण, जानिए क्या कहता है नियम

केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं और नौकरी से इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर स्पष्ट किया है कि इस्तीफा देने पर ग्रेच्युटी (Gratuity) के भुगतान को लेकर क्या नियम लागू होंगे।

DoPPW द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (संख्या: 2/8/2025-P&PW(F)/11164) में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया गया है।

इस्तीफे पर क्या है ग्रेच्युटी का नियम?

विभाग ने साफ किया है कि सामान्य परिस्थितियों में इस्तीफा देने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।

  • सेवा forfeit हो जाएगी: कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान्य तौर पर इस्तीफा (Resignation) देने पर कर्मचारी की पिछली सेवाएँ जब्त (forfeits) हो जाती हैं, और ऐसे मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है
  • ग्रेच्युटी की पात्रता के लिए शर्तें: नियम 22 के अनुसार, ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने पाँच वर्ष की अर्हक सेवा (qualifying service) पूरी कर ली हो और जो निम्नलिखित स्थितियों में हों:
    • अधिवर्षिता (superannuation) की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं।
    • अमान्यता (invalidation) के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं।
    • समय से पहले सेवानिवृत्ति (advance of the age of superannuation) लेते हैं।

इन मामलों में मिल सकती है ग्रेच्युटी

कार्यालय ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस्तीफे के कुछ अपवाद (exceptions) हैं जहाँ ग्रेच्युटी मिल सकती है:

  • तकनीकी इस्तीफा (Technical Resignation): यदि कर्मचारी तकनीकी इस्तीफ़ा देता है (जैसा कि नियम 17(2) में बताया गया है)।
  • किसी अन्य निकाय में अवशोषण (Absorption): यदि कर्मचारी किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार नियंत्रित निकाय में अवशोषण (absorption) के कारण सेवा छोड़ता है (जैसा कि नियम 17(5) और नियम 32 में उल्लेख है)।

संक्षेप में, यदि कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी NPS के तहत है और वह उपर्युक्त विशेष परिस्थितियों के अलावा सामान्य इस्तीफा देता है, तो उसकी पिछली सेवाएँ ग्रेच्युटी लाभ के लिए मान्य नहीं होंगी, और उसे ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

Spread the love

Editorial Desk – News of Paramilitary

Editorial Desk, News of Paramilitary, covers verified news, policy updates and field reports related to India’s Paramilitary Forces. Content is published following strict editorial standards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page