मुजफ्फरनगर: पत्नी की हत्या के मामले में निलंबित BSF जवान को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने निलंबित बीएसएफ जवान मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अदालत ने गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
लोहे की रॉड से हमला कर हत्या का आरोप
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 3 अप्रैल 2024 को कासिमपुर गांव में मनोज कुमार ने अपनी पत्नी आकांक्षा पर लोहे की रॉड से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने आकांक्षा के परिजनों को उसकी मौत सड़क हादसे में होने की बात बताई थी। बाद में परिजनों को मामले पर संदेह हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
आकांक्षा के पिता सुभाष ने मनोज कुमार के अलावा उसके पिता अजब सिंह, मां मिथलेश और चाचा बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आकांक्षा की हत्या कर घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई।
2017 में हुई थी शादी
अभियोजन के अनुसार, आकांक्षा और मनोज कुमार की शादी 6 फरवरी 2017 को हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अजब सिंह की मौत हो गई। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने मिथलेश और बाबू को बरी कर दिया।
IPC की धारा 302 में दोषी करार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद मनोज कुमार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी माना। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, घटना के बाद मनोज कुमार को बीएसएफ से निलंबित कर दिया गया था।

