रिटायर्ड CISF जवानों के लिए बड़ी राहत: CLMS पोर्टल शुरू, अब घर बैठे ऑनलाइन होगा Liquor Quota रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों को बड़ी राहत देते हुए सेंट्रलाइज्ड लिकर मैनेजमेंट सिस्टम (CLMS) पोर्टल शुरू कर दिया है। अब रिटायर्ड CISF कर्मी घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर शराब कोटा (Liquor Quota) की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
यह व्यवस्था केरल और मद्रास हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों के अनुपालन में लागू की गई है। CISF मुख्यालय के कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने सेवानिवृत्त CISF कर्मियों को अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की कैंटीनों से भी CLMS के माध्यम से उनकी पात्रता के अनुसार शराब कोटा प्राप्त करने की अनुमति दे दी है।
तकनीकी शाखा ने तैयार किया CLMS सॉफ्टवेयर
CISF मुख्यालय के अनुसार, तकनीकी शाखा के ईडीपी (EDP) सेल ने CISF CLMS एप्लीकेशन का विकास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस एप्लीकेशन को CAPF के केंद्रीय सर्वर से भी एकीकृत (Integrate) कर दिया गया है।
पोर्टल अब पूरी तरह सक्रिय (Live) है और सेवानिवृत्त कर्मी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
रिटायर्ड जवानों को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन किया जा सकेगा। पहली बार उपयोग करने वाले कर्मियों को “Register Here” विकल्प पर क्लिक कर नया अकाउंट बनाना होगा।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फोर्स नंबर, रैंक, विंग, नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि और पेंशन योजना (OPS या NPS) जैसी जानकारी भरनी होगी।
ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य
ऑनलाइन आवेदन के दौरान अधिकतम 2 MB आकार में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे—
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो (JPG/PNG)
- हस्ताक्षर (JPG/PNG)
- CISF या सरकारी पहचान पत्र
- सेवानिवृत्ति आदेश (PDF)
- डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (PDF)
सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक Preview and Submit विकल्प पर क्लिक कर आवेदन जमा कर सकेगा।
तीन स्तर पर होगी ऑनलाइन जांच
CISF ने आवेदन सत्यापन के लिए तीन-स्तरीय प्रक्रिया निर्धारित की है।
- आवेदक (Applicant): आवेदन और दस्तावेज अपलोड करेगा।
- ऑपरेटर (Operator): यूनिट कमांडर द्वारा नामित अधीनस्थ अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर आवेदन अग्रेषित करेगा।
- अप्रूवर (Approver): यूनिट कमांडर द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी अंतिम स्वीकृति देंगे।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित सेवानिवृत्त कर्मी CLMS प्रणाली के माध्यम से निर्धारित नियमों के अनुसार शराब कोटा प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे।
यूनिट कमांडरों को जारी हुए निर्देश
डीआईजी (कल्याण) अवधेश प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश में सभी सेक्टर मुख्यालयों और यूनिट कमांडरों को तत्काल ऑपरेटर एवं अप्रूवर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रिटायर्ड कर्मियों के आवेदन समय पर निपटाए जा सकें।
इसके अलावा सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों तक इस नई सुविधा की जानकारी एसएमएस, मोबाइल कॉल, पत्र और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में संबंधित यूनिट ईडीपी सेल या कल्याण शाखा से संपर्क कर सकती है।
महत्वपूर्ण बात
यह सुविधा केवल पात्र सेवानिवृत्त CISF कर्मियों के लिए लागू की गई है। आवेदन की स्वीकृति संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रदान की जाएगी।






