J&K सरकार ने CAPF शहीदों के परिजनों को 25 लाख एक्स-ग्रेशिया देने का किया ऐलान
जम्मू-कश्मीर की उपराज्यपाल प्रशासन ने कल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों के लिए घोषणा करते हुए एक्स-ग्रेशिया सहायता राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। आदेश के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल CAPF कर्मियों के शहीद होने पर उनके परिजनों को 25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह प्रावधान न केवल केंद्र शासित प्रदेश के भीतर बल्कि बाहर शहीद होने पर भी लागू होगा।
वहीं, गैर-स्थानीय CAPF कर्मियों के जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर 5 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया प्रदान किए जाएंगे।
स्थायी और आंशिक दिव्यांगता पर सहायता
CAPF कर्मियों के लिए दिव्यांगता से जुड़े प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं—
- स्थायी दिव्यांगता पर 75 हजार रुपये
- आंशिक दिव्यांगता पर 10 हजार रुपये
स्पष्ट दिशानिर्देश जारी
आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि CAPF के स्थानीय जवानों को सर्वोच्च श्रेणी की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि गैर-स्थानीय कर्मियों के मामले में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी अलग से सहायता प्रदान करते हैं।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन का यह फैसला शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने और सुरक्षा बलों की ड्यूटी के प्रति सम्मान प्रकट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



