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NPS के अंतर्गत UPS का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) पर नए नियम अधिसूचित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से संबंधित नए नियम जारी किए हैं।

DoPPW ने 29 अक्टूबर, 2025 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के माध्यम से केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के तहत VRS पर पात्रता की जानकारी दी है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रावधान (नियम 13)

नियम 13 के अनुसार, UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

  1. सेवा की न्यूनतम अवधि: एक सब्सक्राइबर बीस वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
  2. नोटिस की अवधि: सेवानिवृत्त होने के लिए कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा।
  3. स्वीकृति: उप-नियम (1) के तहत दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

सुनिश्चित भुगतान (Assured Payout) पर पात्रता

नियमों में सेवा अवधि के आधार पर सुनिश्चित भुगतान की पात्रता को स्पष्ट किया गया है:

  • 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर: जो सब्सक्राइबर पच्चीस वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, वे PFRDA (एनपीएस के तहत यूपीएस का संचालन) विनियम, 2025 के अनुसार पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के हकदार होंगे।
  • 25 वर्ष से कम सेवा पर: जो सब्सक्राइबर पच्चीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, वे PFRDA विनियमों के तहत देय आनुपातिक सुनिश्चित भुगतान (Pro-rata Assured Payout) के हकदार होंगे।

सभी मंत्रालयों/विभागों को इन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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