Unified Pension Scheme Rules 2025: केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए नए पेंशन नियम
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) 2025 के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
Unified Pension Scheme Rules 2025 क्या हैं?
कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, UPS नियमों का पूरा नाम है –
Central Civil Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2025।
ये नियम उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत UPS को चुनते हैं। UPS का प्रभावी क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2025 से होगा।
नए नियमों की मुख्य विशेषताएँ
UPS में नामांकन और NPS से स्विच की सुविधा
कर्मचारियों को UPS में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। साथ ही, UPS से NPS में स्विच करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले या VRS से तीन माह पहले तक की जा सकेगी।
कर्मचारी और सरकार का अंशदान
UPS के तहत कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों का अंशदान स्पष्ट रूप से तय किया गया है।
पंजीकरण व अंशदान में देरी पर क्षतिपूर्ति
यदि पंजीकरण या अंशदान जमा करने में देरी होती है, तो सरकार को संबंधित कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देनी होगी।
मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में लाभ
सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार को CCS (Pension) Rules अथवा UPS के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का विकल्प मिलेगा।
सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ
सुपरएन्नुएशन रिटायरमेंट
नियमित सेवानिवृत्ति पर पेंशन और संबंधित लाभ।
समयपूर्व व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
कर्मचारी UPS नियमों के अंतर्गत समयपूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकेंगे।
PSU या स्वायत्त निकाय में समायोजन
स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में जाने वाले कर्मचारियों के लिए लाभ स्पष्ट किए गए हैं।
चिकित्सकीय कारणों से सेवा से अलग होना
यदि किसी कर्मचारी को स्वास्थ्य कारणों से सेवा छोड़नी पड़ती है, तो उन्हें विशेष लाभ दिए जाएंगे।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या निष्कासन की स्थिति
इन परिस्थितियों में मिलने वाले प्रभावों और लाभों का भी विस्तृत उल्लेख नियमों में किया गया है।
कर्मचारियों के लिए 20 साल सेवा पर रिटायरमेंट का नया प्रावधान
पहले UPS में 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही सेवानिवृत्ति का लाभ मिलता था। अब यह अवधि घटाकर 20 वर्ष कर दी गई है।
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा:
“यह बदलाव न केवल ऐतिहासिक है बल्कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम है।”
Unified Pension Scheme 2025 की पृष्ठभूमि
- 24 अगस्त 2024: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UPS को मंजूरी दी।
- 24 जनवरी 2025: वित्तीय सेवा विभाग ने UPS को NPS के तहत एक वैकल्पिक योजना के रूप में अधिसूचित किया।
- 1 अप्रैल 2025: UPS की प्रभावी तिथि तय की गई।
- 19 मार्च 2025: पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने संचालन नियम अधिसूचित किए।
NPS के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को UPS में शामिल होने का एक बार का विकल्प दिया गया है।

