जब्त माल की हेराफेरी में SSB के दो अधिकारी दोषी, CBI अदालत ने सुनाई एक साल की सजा
पटना की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को सशस्त्र सीमा बल (SSB) के दो अधिकारियों को जब्त माल में गड़बड़ी करने के मामले में दोषी करार देते हुए एक-एक साल की कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोषी अधिकारियों में विजय कुमार झा (तत्कालीन सहायक कमांडेंट) और अपूर्व सरकार (तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर), 19वीं बटालियन, एसएसबी, बथनाहा, फोर्ब्सगंज (बिहार) शामिल हैं। इन दोनों पर लगभग 24 लाख रुपये मूल्य के सुपारी से लदे ट्रक को जब्त करने के बाद उसका दुरुपयोग करने का आरोप था।
यह मामला वर्ष 2009 का है, जब सीबीआई ने स्रोत सूचना के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोप था कि तत्कालीन उप-कमांडेंट आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट विजय कुमार झा और एसआई अपूर्व सरकार सहित अन्य ने आपस में साजिश रचकर जब्त की गई सुपारी को बेईमानी से हड़प लिया। सीबीआई ने 13 जुलाई 2012 को इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
मुकदमे की कार्यवाही के दौरान आनंद कुमार का निधन हो गया, जिसके बाद मामले में केवल झा और सरकार के खिलाफ सुनवाई जारी रही। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोनों को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई। (IANS)


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