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केरल उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त CISF जवानों को CAPF कैंटीन से CLMS प्रणाली के माध्यम से Liquor खरीदने का अधिकार

केरल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के सेवानिवृत्त जवानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि वे अब अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) जैसे CRPF, BSF, ITBP और SSB के सेवानिवृत्त जवानों की तरह CAPF कैंटीन से CLMS प्रणाली के माध्यम से शराब खरीदने के हकदार हैं।

यह फैसला न्यायमूर्ति एन. नागेश की पीठ ने CISF के Ex-Service Welfare Association और तीन सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा दायर याचिकाओं (WP(C) Nos. 26101/2024 और 3418/2025) पर सुनाया।

📜 मामला और पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने वर्ष 2011 में एक आदेश के माध्यम से सभी CAPF कर्मियों — सेवारत और सेवानिवृत्त — को कैंटीन से शराब खरीदने की सुविधा दी थी।
इसके अनुरूप केरल सरकार ने 2018 में गजट अधिसूचना जारी कर विदेशी शराब नियमों में संशोधन किया, जिससे यह सुविधा सभी CAPF इकाइयों के लिए वैध हो गई।

लेकिन CLMS (Central Liquor Management System) लागू होने के बाद, CISF ने इस प्रणाली से बाहर रहने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप CRPF ने सेवानिवृत्त CISF कर्मियों को शराब की बिक्री बंद कर दी, क्योंकि CLMS सर्वर में उनका डेटा मौजूद नहीं था।

🚫 CISF DG का तर्क और विवाद

CISF के महानिदेशक (DG) ने एक आदेश जारी कर कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को शराब की अनुमति देना बल की पुरानी नीति के खिलाफ है और इससे सेवारत कर्मियों में असंतोष फैल सकता है, जिससे सुरक्षा पर असर पड़ेगा।

⚖️ न्यायालय का निर्णय

उच्च न्यायालय ने DG, CISF के इस तर्क को “अटूटनीय, कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण और तर्कहीन” बताते हुए खारिज कर दिया।

🔹 प्रमुख बिंदु:

  1. भेदभावपूर्ण व्यवहार:
    अन्य CAPFs के सेवानिवृत्त कर्मियों को यह सुविधा मिल रही है, ऐसे में CISF कर्मियों को इससे वंचित रखना भेदभावपूर्ण है।
  2. समान सुरक्षा कार्य:
    सभी CAPFs राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। किसी एक बल के कर्मियों के लिए अलग मानदंड रखना अनुचित है।
  3. संविधान का उल्लंघन:
    यह निर्णय अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन माना गया।
  4. सेवानिवृत्त कर्मियों पर कोई प्रभाव नहीं:
    याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हैं, इसलिए उन्हें शराब खरीदने की अनुमति से बल के अनुशासन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अदालत ने DG, CISF द्वारा पारित आदेश Ext.P18 को रद्द करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त CISF कर्मियों को CLMS प्रणाली के माध्यम से शराब खरीदने की अनुमति दी जाए

साथ ही, DG, CISF को आदेश दिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मियों का डेटा CLMS प्रणाली में अपलोड कर अन्य CAPF कैंटीनों से साझा किया जाए।
CRPF को भी निर्देश दिया गया कि वह CISF सेवानिवृत्त कर्मियों को CLMS प्रणाली के माध्यम से शराब की बिक्री जारी रखे।

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