CRPF के ग्रुप ‘A’ अधिकारियों को ब्रीफकेस/ऑफिशियल बैग भत्ता नहीं मिलेगा, गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव खारिज किया
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के ग्रुप ‘A’ अधिकारियों को ब्रीफकेस/ऑफिशियल बैग (Ladies Purse सहित) के लिए भत्ता अथवा प्रतिपूर्ति (Reimbursement) देने के प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज कर दिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के पुलिस-II डिवीजन (PF-I डेस्क) द्वारा 21 जनवरी 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि CRPF द्वारा ग्रुप ‘A’ अधिकारियों को ब्रीफकेस/ऑफिशियल बैग भत्ता देने का प्रस्ताव पहले भी गृह मंत्रालय द्वारा जांच के बाद अस्वीकार किया जा चुका है। यह निर्णय वर्ष 2020 में CAPFs, असम राइफल्स (AR) और NSG को भी सूचित किया गया था।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में प्रस्तुत किया गया नया प्रस्ताव भी विस्तृत परीक्षण के बाद स्वीकार नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल CRPF तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) पर समान रूप से लागू होगा।
आदेश में सभी बलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है।
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि ग्रुप ‘A’ अधिकारियों को ब्रीफकेस या आधिकारिक बैग के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता या प्रतिपूर्ति की सुविधा फिलहाल नहीं दी जाएगी।


