CRPF कोबरा जवानों के लिए बड़ी राहत: लंबी छुट्टी पर भी नहीं कटेगा CoBRA अलाउंस, CRPF मुख्यालय का नया आदेश
नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कोबरा (CoBRA) कमांडो के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सीआरपीएफ मुख्यालय ने एक स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोबरा अलाउंस पर 30 दिनों की छुट्टी वाली शर्त लागू नहीं होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कोबरा कमांडो अगर 30 दिन से अधिक की छुट्टी पर जाते हैं, तो भी उनके कोबरा अलाउंस में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में बल के भीतर इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि क्या 30 दिन से अधिक की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) या पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) लेने पर कोबरा अलाउंस काटा जाना चाहिए। कुछ कार्यालयों द्वारा इस भत्ते की रिकवरी (Recovery) के संकेत दिए गए थे, जिसे अब मुख्यालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।
मुख्यालय का स्पष्टीकरण
निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
- नियमों का हवाला: गृह मंत्रालय (MHA) के पुराने आदेशों के अनुसार, केवल ‘हाइली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस’ और ‘फील्ड एरिया अलाउंस’ जैसे भत्तों पर ही यह नियम लागू है कि 30 दिन से अधिक छुट्टी होने पर भुगतान रोक दिया जाए।
- कोबरा अलाउंस अलग है: आदेश में साफ किया गया है कि CoBRA अलाउंस एक ‘विशेष भत्ता’ है जो रिस्क और हार्डशिप मैट्रिक्स (R1H1) के अंतर्गत आता है। यह किसी स्थान के वर्गीकरण से नहीं जुड़ा है, बल्कि विशिष्ट ड्यूटी से जुड़ा है।
- रिकवरी पर रोक: निदेशालय ने पुराने आदेशों (नवंबर 2023) को रद्द करते हुए निर्देश दिया है कि कोबरा कमांडो से इस संबंध में कोई रिकवरी न की जाए।
जवानों को होगा सीधा फायदा
इस फैसले से कोबरा बटालियन (201 से 210) में तैनात हजारों जवानों और अधिकारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। अब वे बिना किसी आर्थिक नुकसान के डर के अपनी लंबी छुट्टियां या पितृत्व अवकाश ले सकेंगे। मुख्यालय ने सभी कोबरा सेक्टर और संबंधित यूनिट्स को इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

