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राज्यसभा में आज पेश हो सकता है CAPF बिल, 8 घंटे की चर्चा तय

नई दिल्ली: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 को आज (25 मार्च) राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। यह विधेयक पिछले दो दिनों से सूची में होने के बावजूद पेश नहीं हो सका था। अब सरकार ने इसके परिचय और चर्चा के लिए उच्च सदन में कुल 8 घंटे का समय निर्धारित किया है।

इस बिल को लेकर विपक्ष और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कड़ा विरोध जताया है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, CAPF में इंस्पेक्टर जनरल (IG) रैंक के 50% पद, अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के कम से कम 67% पद और स्पेशल डायरेक्टर जनरल (SDG) व डायरेक्टर जनरल (DG) के सभी पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे।

आलोचकों का कहना है कि यह बिल 23 मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें CAPF अधिकारियों को ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ‘A’ सर्विस (OGAS) का दर्जा दिया गया था और सरकार को IPS प्रतिनियुक्ति को चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्देश दिया गया था।

सोमवार (23 मार्च) को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने आरोप लगाया कि सदस्यों को बिल पेश करने से पहले 48 घंटे का नोटिस नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर TMC सांसदों ने वॉकआउट भी किया। बाद में उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्रालय ने बिल पेश नहीं किया और उसकी जगह विनियोग विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई।

वहीं, सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों का कहना है कि यह विधेयक कैडर अधिकारियों के साथ भेदभाव करता है। उनका तर्क है कि पहले से ही प्रमोशन में देरी की समस्या है, जहां असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती होने वाले अधिकारियों को पहली पदोन्नति के लिए 15-18 साल तक इंतजार करना पड़ता है।

गौरतलब है कि CAPF में करीब 13,000 अधिकारी कार्यरत हैं, जो CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF जैसी सुरक्षा बलों में तैनात हैं।

समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को पत्र लिखकर इस बिल का विरोध किया है। अब सभी की नजरें राज्यसभा में होने वाली चर्चा और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

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