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“केयर-गिवर का अधिकार सर्वोपरि”— दिव्यांग बेटे की नौकरी का बहाना बनाकर BSF अधिकारी की Compassionate Posting नहीं रोक सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधिकारी को उनके दिव्यांग बेटे की देखभाल के लिए अनुकंपा के आधार पर पोस्टिंग देने से इनकार कर दिया गया था। BSF ने ट्रांसफर रोकने के लिए अधिकारी के बेटे के रोजगार में होने और उसकी ‘अच्छी सैलरी’ का हवाला दिया था।

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने BSF के तर्क को अमानवीय और कानून के विरुद्ध बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग व्यक्ति की नौकरी और आय को उसके देखभालकर्ता को मिलने वाले वैधानिक लाभों से वंचित करने का कारण नहीं बनाया जा सकता है।

“यह पीठ थपथपाने योग्य है, इनकार का आधार नहीं”

याचिकाकर्ता, जो BSF की 171वीं बटालियन, सिलचर (असम) में तैनात हैं, ने अपने बेटे, जिसे दोनों पैरों में 50% लोकोमोटर दिव्यांगता है, के इलाज और देखभाल के लिए दिल्ली या किसी मेट्रो शहर में ट्रांसफर की मांग की थी। बेटे की गंभीर बीमारी के चलते वह कार्यालय नहीं जा सकता और घर से काम (Work From Home) कर रहा है।

BSF के इनकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा:

“हम यह समझने में पूरी तरह से विफल हैं कि इस तथ्य का उपयोग, जो अन्यथा याचिकाकर्ता के बेटे की पीठ थपथपाने योग्य है, PwD अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों से इनकार करने के आधार के रूप में कैसे किया जा रहा है।” “याचिकाकर्ता का बेटा अपनी कठिनाइयों पर काबू पाकर एक प्रतिष्ठित कंपनी में रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम हुआ है, यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और इसे किसी भी स्थिति में वैधानिक लाभों से इनकार करने का कारण नहीं बनाया जा सकता।”

अनुकंपा ट्रांसफर पर कोर्ट के मुख्य निर्देश

अधिकारी ने गृह मंत्रालय (MHA) के 2017 और 2018 के उन कार्यालय ज्ञापनों (OM) का हवाला दिया था, जो दिव्यांग बच्चे के देखभालकर्ता सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर से छूट देते हैं। केंद्र सरकार ने ‘मे’ (May) शब्द का उपयोग करते हुए इसे विवेकाधीन बताया और यह भी तर्क दिया कि अधिकारी पहले ही 9 साल से अधिक समय तक इस लाभ का उपयोग कर चुका है।

कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा:

  1. लाभ की कोई सीमा नहीं: OM में इस सुविधा का लाभ उठाने की कोई अधिकतम संख्या या समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह लाभ तब तक जारी रहेगा जब तक कर्मचारी दिव्यांग बच्चे का देखभालकर्ता बना रहता है।
  2. हित सर्वोपरि: यह नीति कर्मचारी के लाभ के लिए नहीं, बल्कि दिव्यांग बच्चे/आश्रित के हितों के लिए है। दिव्यांग व्यक्ति के हितों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  3. प्रशासनिक बाध्यता का बोझ: यदि BSF प्रशासनिक बाधाओं के आधार पर ट्रांसफर से इनकार करता है, तो उस पर यह भारी दायित्व होगा कि वह ऐसी बाधाओं को सकारात्मक रूप से सिद्ध करे। ये बाधाएं इतनी महत्वपूर्ण और गंभीर होनी चाहिए कि वे दिव्यांग बच्चे के हित पर भारी पड़ सकें।

कोर्ट का अंतिम फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने BSF के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को तत्काल दिल्ली में स्थानांतरित करें। यदि प्रशासनिक रूप से दिल्ली में पोस्टिंग देना संभव न हो, तो BSF तर्कसंगत आदेश जारी करे जिसमें प्रशासनिक बाधाओं को स्पष्ट रूप से बताया गया हो। कोर्ट ने BSF को तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

  • केस शीर्षक: शंभू नाथ राय बनाम भारत संघ और अन्य
  • केस संख्या: W.P.(C) 7318/2025
  • याचिकाकर्ता के वकील: श्री राहुल बजाज, श्री अमृतश मिश्रा और सुश्री साराह।
  • केंद्र सरकार के वकील: श्री विप्लव आचार्य, सीनियर पीसी।
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