केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में जॉइनिंग टाइम (JT) नियम : दूरी, विशेष क्षेत्र और महत्वपूर्ण प्रावधान
नई दिल्ली। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPFs) में कार्यरत अधिकारियों और जवानों का तबादला एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। ट्रांसफर के बाद नई यूनिट या बटालियन में रिपोर्ट करने के लिए जो समय दिया जाता है, उसे जॉइनिंग टाइम (Joining Time) कहा जाता है। यह व्यवस्था CCS (Joining Time) Rules, 1979 के तहत लागू होती है और सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर समान रूप से प्रभावी है।
जॉइनिंग टाइम क्या होता है?
जॉइनिंग टाइम वह अनुमन्य अवधि है, जिसमें स्थानांतरित कार्मिक पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय तक यात्रा कर सकता है और नई पोस्टिंग पर रिपोर्ट कर सकता है। यह समय कर्मचारी को यात्रा, आवास और पारिवारिक व्यवस्था के लिए दिया जाता है। जॉइनिंग टाइम को ड्यूटी माना जाता है, अवकाश नहीं।
किन बलों पर लागू हैं ये नियम?
जॉइनिंग टाइम से जुड़े नियम निम्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर लागू होते हैं—
CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और Assam Rifles।
ये नियम अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों—सभी रैंकों पर समान रूप से लागू हैं।
जॉइनिंग टाइम कब मिलेगा?
- जब एक स्टेशन/यूनिट से दूसरी स्टेशन/यूनिट में ट्रांसफर हो
- और ट्रांसफर में निवास परिवर्तन (Change of Residence) शामिल हो
यदि निवास परिवर्तन शामिल नहीं है, तो सामान्यतः केवल 1 दिन का जॉइनिंग टाइम अनुमन्य होता है।
दूरी के आधार पर जॉइनिंग टाइम नियम
पुराने और नए मुख्यालय के बीच वास्तविक यात्रा दूरी (Actual Distance Travelled) के आधार पर जॉइनिंग टाइम निर्धारित किया जाता है:
- 1,000 किमी या उससे कम दूरी – 10 दिन
- 1,000 किमी से अधिक और 2,000 किमी तक – 12 दिन
- 2,000 किमी से अधिक दूरी – 15 दिन
दूरी की गणना वेटेड दूरी पर नहीं, बल्कि वास्तविक यात्रा दूरी के आधार पर की जाती है।
सड़क मार्ग से यात्रा करने पर अतिरिक्त लाभ
यदि ट्रांसफर के दौरान लगातार 200 किमी से अधिक सड़क मार्ग से यात्रा अनिवार्य हो, तो जॉइनिंग टाइम बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में अधिकतम 12 से 15 दिन तक का जॉइनिंग टाइम दिया जा सकता है।
हवाई यात्रा (Air Travel) से संबंधित नियम
यदि कार्मिक हवाई मार्ग से यात्रा करता है, तो:
- अधिकतम जॉइनिंग टाइम 12 दिन तक सीमित रहेगा
- चाहे दूरी 2,000 किमी से अधिक क्यों न हो
दुर्गम एवं विशेष क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त समय
यदि पोस्टिंग या ट्रांसफर निम्न क्षेत्रों में हो:
- पूर्वोत्तर राज्य
- सिक्किम
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
- लक्षद्वीप
- लद्दाख
तो सामान्य जॉइनिंग टाइम के अतिरिक्त 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है।
जॉइनिंग टाइम की गणना कहां से होगी?
जॉइनिंग टाइम की गणना हमेशा पुराने मुख्यालय (Old Headquarters) से की जाएगी, भले ही:
- ट्रांसफर आदेश किसी अन्य स्थान पर प्राप्त हुआ हो
- पुराने पद का चार्ज किसी अन्य स्टेशन पर सौंपा गया हो
छुट्टियों का जॉइनिंग टाइम पर प्रभाव
- जॉइनिंग टाइम के दौरान पड़ने वाली सरकारी छुट्टियाँ शामिल मानी जाती हैं
- लेकिन छुट्टियों को पहले से जोड़कर जॉइनिंग टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता
निष्कर्ष
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में तैनात जवानों और अधिकारियों के लिए जॉइनिंग टाइम से जुड़े नियमों की सही जानकारी बेहद आवश्यक है। दूरी, यात्रा के साधन और पोस्टिंग क्षेत्र के अनुसार मिलने वाला जॉइनिंग टाइम न केवल प्रशासनिक स्पष्टता देता है, बल्कि कार्मिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है।
FAQ
Q1. क्या CRPF और BSF में जॉइनिंग टाइम का नियम अलग है?
👉 नहीं, सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में CCS (Joining Time) Rules, 1979 लागू होते हैं।
Q2. 2000 KM से ज्यादा दूरी पर कितना जॉइनिंग टाइम मिलता है?
👉 अधिकतम 15 दिन, लेकिन एयर ट्रैवल में यह 12 दिन तक सीमित है।
Q3. क्या जॉइनिंग टाइम को छुट्टी माना जाता है?
👉 नहीं, जॉइनिंग टाइम को ड्यूटी माना जाता है।
Q4. क्या यूनिट जॉइनिंग टाइम कम कर सकती है?
👉 नहीं, जॉइनिंग टाइम जवान का कानूनी अधिकार है।
Q5. किन क्षेत्रों में अतिरिक्त जॉइनिंग टाइम मिलता है?
👉 पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और सिक्किम।


Sir mera selection ssc cpo 2024 m cisf sub inspector post par hua h
Sir mera ek doubt h ki seniority kaise decide hoti h sub inspector ki
Agar joining date se 2- 3 din late join krte h toh seniority par koi farak padega kya ??
Please sir isska koi rule h toh batana please