वित्त मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक आदेश,महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को मूल वेतन के 55% से बढ़ाकर 58% करने की घोषणा की
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को 55% से बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह वृद्धि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति से लिया गया है। महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाएगी, जैसा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत निर्धारित किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ता वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा और इसे अलग से भुगतान किया जाएगा। साथ ही, 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले रुपये तक गोल किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।
यह आदेश रक्षा सेवाओं से वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जबकि सशस्त्र बलों और रेलवे कर्मियों के लिए अलग से आदेश रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।
भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों के लिए यह आदेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से परामर्श के बाद जारी किया गया है।


