CAPF जवानों की पुरानी पेंशन केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख 3 नवम्बर तय
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) के जवानों की पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहे मामले की सुनवाई 12 सितम्बर 2025 को हुई। यह केस Union of India बनाम Manpal Singh एवं अन्य के नाम से सूचीबद्ध है।
सुनवाई रजिस्टार कोर्ट नंबर-1 में रजिस्ट्रार सुजाता सिंह के सामने हुई। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा, वहीं दूसरी ओर CAPF कर्मियों की ओर से भी वकील मौजूद थे।
कोर्ट की कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि अधिकांश प्रतिवादियों (जवानों) की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, कुछ मामलों में सर्विस और नोटिस की प्रक्रिया जारी है।
खासतौर पर प्रतिवादी नंबर 74 के मामले में हुई देरी पर केंद्र सरकार की ओर से अपील की गई थी। कोर्ट ने इस देरी को माफ कर दिया और संबंधित पक्ष को तुरंत नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 नवम्बर 2025 को होगी। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में यह केस अंतिम चरण में पहुँच सकता है।

